मुंबई, (पीटीआई) बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMW हिट-एंड-रन मामले के मुख्य आरोपी मिहिर शाह को ‘अवैध’ गिरफ्तारी के आधार पर रिहा करने से इनकार कर दिया है। शिवसेना के पूर्व नेता के 24 वर्षीय बेटे शाह और उनके ड्राइवर राजर्षि बिदावत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया था कि उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है और तत्काल रिहाई की मांग की है।
शाह को 9 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, दो दिन पहले उन्होंने मुंबई के वर्ली इलाके में अपनी BMW कार से एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी, जिसमें 45 वर्षीय महिला कावेरी नखवा की मौत हो गई थी और उनके पति प्रदीप घायल हो गए थे। दुर्घटना के समय कार में मौजूद उनके ड्राइवर बिदावत को भी घटना के दिन गिरफ्तार किया गया था। उनकी दलीलों के अनुसार, पुलिस ने उन्हें उस समय उनकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में नहीं बताया था, जो उनके अनुसार कानून का उल्लंघन था।
न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने सोमवार को याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा, “दोनों याचिकाएं खारिज की जाती हैं।” दोनों ने अपनी रिहाई की मांग करते हुए दावा किया कि उन्हें और हिरासत में रखना संवैधानिक आदेश का घोर उल्लंघन होगा और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 का पालन करने में विफलता होगी। इस धारा के तहत, पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसे उस अपराध के बारे में पूरी जानकारी देनी होती है जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया जा रहा है या ऐसी गिरफ्तारी के लिए अन्य आधार क्या हैं। शाह और बिदावत दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।