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January 22, 2025 3:31 am

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‘आदित्यनाथ की तरह भूमि जिहाद पर नकेल कसें’

तेलंगाना भाजपा विधायक राजा सिंह की उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सलाह

उत्तरकाशी, (पीटीआई) तेलंगाना भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने रविवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आग्रह किया कि वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीख लें और राज्य में ‘भूमि जिहाद’ में लिप्त लोगों को “सबक सिखाएं”।

गोशामहल से विवादास्पद विधायक सिंह यहां रामलीला मैदान में हिंदू संगठन देवभूमि विचार मंच द्वारा आयोजित एक महापंचायत को संबोधित कर रहे थे, जिसका आयोजन “अवैध रूप से निर्मित” स्थानीय मस्जिद के खिलाफ किया गया था। राजा ने कहा कि वह हैदराबाद से धामी से आदित्यनाथ के साथ ‘चाय पर चर्चा’ करने का आग्रह करने आए हैं। सिंह ने कहा, “जिस तरह योगी जी उत्तर प्रदेश में भूमि जिहादियों को सबक सिखाते हैं, उसी तरह आपको (धामी को) उत्तराखंड में भी कुछ बुलडोजर खरीदने की जरूरत है।”

उन्होंने कहा कि धामी को राज्य के एक करोड़ हिंदुओं का समर्थन प्राप्त है और उन्हें उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा, “वे (हिंदू) भूमि जिहाद मुक्त उत्तराखंड चाहते हैं। उत्तराखंड स्वर्ग है, लेकिन इसे नर्क बनाने की साजिश भूमि जिहादियों द्वारा रची जा रही है… हमारे उत्तराखंड के सीएम को सावधान रहना चाहिए और उन सभी को सबक सिखाना चाहिए।” राजा ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से कहा कि वे चुनाव के दौरान उनसे वोट मांगने वाले राजनीतिक दलों को यह स्पष्ट कर दें कि उन्हें उनके समर्थन के बदले में राज्य से ‘भूमि जिहादियों’ को बाहर निकालना होगा।

उन्होंने कहा, “यह केवल उत्तरकाशी की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे राज्य की समस्या है। भूमि जिहाद और लव जिहाद से बचने के लिए सभी को एकजुट होने की जरूरत है।” उन्होंने कहा, “जो कोई भी 25 लाख रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाएगा, उसे एक करोड़ हिंदुओं का आशीर्वाद मिलेगा।” सिंह ने दावा किया कि राज्य में मस्जिदों का निर्माण अवैध रूप से किया जा रहा है और इसे रोकने की जरूरत है, साथ ही उन्होंने कहा कि यह लड़ाई कानूनी रूप से लड़ी जाएगी।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 27 नवंबर को भटवारी रोड पर मस्जिद की सुरक्षा की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तरकाशी जिला प्रशासन को शहर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और स्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने अदालत से महापंचायत की अनुमति न देने का भी आग्रह किया, जिस पर राज्य सरकार ने अदालत को सूचित किया कि यह आयोजन नहीं किया जाएगा।

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